Jharkhand High Court: विष्णु अग्रवाल की कंपनी को 167 करोड़ वापस करने का आदेश [Vishnu Agrawal’s company ordered to return 167 crores]

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Jharkhand High Court:

रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने विष्णु अग्रवाल की कंपनी (चेलिस रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड) को रांची स्मार्ट सिटी में जमीन के बदले जमा की गयी राशि का 95 प्रतिशत वापस करने का आदेश दिया है।

कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह बाकी 5 प्रतिशत रकम और कुल जमा राशि पर सूद भी ले सके। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम.एस, रामचंद्र राव और न्यायाधीश दीपक रौशन की पीठ ने यह आदेश पारित किया है।

विष्णु अग्रवाल की कंपनी ने स्मार्ट सिटी में नीलामी में ली गयी जमीन के बदले 176 करोड़ रुपये जमा किया था। मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता द्वारा यहा आश्वासन दिया गया था कि सरकार जमीन मद में जमा ली गयी रकम का 95 प्रतिशत वापस कर देगी।

जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए तीन अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी. तीन अप्रैल को हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने विष्णु अग्रवाल द्वारा जमा की गयी रकम का 95 प्रतिशत वापस लौटाने के आदेश दिया।

साथ ही पांच प्रतिशत रकम मई से पहले तक वापस करने का आदेश दिया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच मई की तिथि निर्धारित की है।

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