Jharkhand High Court:
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के जल स्रोतों, विशेष रूप से बड़ा तालाब और हरमू नदी की साफ-सफाई और संरक्षण को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार से बड़ा तालाब और हरमू नदी की साफ-सफाई पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 9 जून को होगी।
Jharkhand High Court: रांची नगर निगम की सफाई कार्य पर कोर्ट का निर्देश
रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने कोर्ट को बताया कि बीते 10-11 अप्रैल को हरमू नदी की सफाई कराई गई है और समय-समय पर सफाई का कार्य किया जा रहा है। कोर्ट ने निगम को मौखिक रूप से कही गई बातों को शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया है.
Jharkhand High Court: बड़ा तालाब की सफाई में आ रही है परेशानी
झारखंड सिविल सोसाइटी की ओर से अधिवक्ता खुशबू कटारुका ने कोर्ट को बताया कि बड़ा तालाब में जब तक गहराई में जमी गाद को नहीं हटाया जाएगा, तब तक पूरी तरह से सफाई नहीं हो सकेगी।
सरकार की ओर से बताया गया कि नगर विकास विभाग ने जुडको से संपर्क किया था। लेकिन जुडको ने विशेषज्ञता नहीं होने की बात कहते हुए असमर्थता जताई है। इसके बाद नगर विकास विभाग ने जल संसाधन विभाग को पत्र लिखा है।
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