रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या के आरोप में दोषी करार दिए गए आनंद कुमार दांगी को बरी कर दिया है।
हजारीबाग सिविल कोर्ट ने सितंबर 2023 में आनंद कुमार दांगी को अपनी पत्नी अंगिरा कुमारी और एक साल की बेटी की हत्या के मामले में दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।
इस फैसले के खिलाफ आनंद कुमार दांगी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान, अदालत को दांगी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, जिसके चलते साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया।
यह मामला 2018 का है, जब आनंद दांगी के ससुर ने चौपारण थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।
आरोप था कि आनंद ने अपनी गर्भवती पत्नी और बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी और साक्ष्य मिटाने के लिए उनके शवों को कुएं में फेंक दिया था।
अदालत में इस मामले की विस्तार से जांच हुई, लेकिन अभियोजन पक्ष आनंद के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करने में नाकाम रहा।
इसी आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने आनंद कुमार दांगी को हत्या के आरोप से बरी कर दिया।
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