Jharkhand sand mining latest news: बालू घाटों और लघु खनीजों के अलॉटमेंट पर झारखंड HC की रोक

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Jharkhand sand mining latest news:

रांची। पेसा नियमावली लागू नहीं होने से जुड़े अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने बालू घाट और लघु खनिजों की नीलामी पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि इसकी अलॉटमेंट पर रोक लगाई है।
आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी जारी हो गई है। हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, बालू घाट और लघु खनिजों की नीलामी पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि अलॉटमेंट पर रोक लगाई है।

Jharkhand sand mining latest news: कब तक रहेगी रोकः

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जब तक पेसा नियमावली को लेकर पिछले वर्ष अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता, तब तक बालू घाट एवं अन्य लघु खनिजों का अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा।
23 सितंबर को अगली सुनवाईः

राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहे। अदालत ने उक्त अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तारीख निर्धारित की है और उस सुनवाई में भी सचिव मनोज कुमार को कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इस अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा.

वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश ने पक्ष रखा. हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि राज्य में चल रही बालू घाट की नीलामी पर रोक नहीं लगाई गई है और न ही नीलामी की प्रक्रिया पर कोई असर पड़ेगा.

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