Kamal Bhushan murder case:
रांची। रांची के बहुचर्चित बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड में सिविल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने डब्लू कुजूर, राहुल कुजूर, सुशीला कुजूर और काविस अदनान को दोषी करार दिया है। वहीं, आरोपी मुनव्वर अफाक को सरकारी गवाह बनने और पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण बरी कर दिया गया। अब दोषियों को सजा 22 सितंबर को सुनाई जाएगी।
अभियोजन पक्ष ने रखे मजबूत सबूत
इस मामले की सुनवाई अपर न्याययुक्त आनंद प्रकाश की अदालत में हुई। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 30 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज कराए। साथ ही FSL रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य भी पेश किए गए। इन्हीं सबूतों के आधार पर अदालत ने दोषियों को दोषी ठहराया।
मई 2022 में हुई थी हत्या
30 मई 2022 को पिस्का मोड़ के देवी मंडप रोड के पास बिल्डर कमल भूषण की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना पूरे रांची में सनसनी का कारण बनी थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हत्या की साजिश में डब्लू कुजूर का परिवार और काविस अदनान शामिल थे।
बेटी पर भी लगे आरोप
हत्याकांड में कमल भूषण की बेटी यामिनी का नाम भी सामने आया। उसने राहुल कुजूर से लव मैरिज की थी, जिसका विरोध उसके पिता करते थे। नाराजगी के चलते यामिनी पर आरोप लगा कि उसने ही शूटरों को पैसे उपलब्ध कराए और हत्या की साजिश में सहयोग किया। यामिनी पर अकाउंटेंट संजय सिंह की हत्या में भी शामिल होने का आरोप है। संजय सिंह इस केस का गवाह था, जिसकी हत्या आरोपियों ने बाद में करवा दी।
22 सितंबर को तय होगी सजा
अदालत ने दोषियों को दोषी मान लिया है और अब 22 सितंबर को इनकी सजा पर सुनवाई होगी। इस फैसले से पीड़ित पक्ष को न्याय की उम्मीद जगी है, वहीं रांची के इस हाई-प्रोफाइल केस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
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