Land Scam Case: भूमि घोटाला मामले में आईएएस छवि रंजन की याचिका अदालत ने की खारिज

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रांची। झारखंड के बहुचर्चित भूमि घोटाला मामले बरियातू रोड स्थित 4.55 एकड़ सेना की जमीन की अवैध बिक्री में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी छवि रंजन को बुधवार को हाईकोर्ट में बड़ा झटका लगा। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान छवि रंजन ने स्वयं अपनी याचिका वापस लेने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस कदम के बाद माना जा रहा है कि अब ईडी की कार्रवाई बिना किसी कानूनी अड़चन के और तेज़ी से आगे बढ़ सकेगी।

छवि रंजन ने किस आधार पर याचिका दायर की थी

छवि रंजन ने यह याचिका इस आधार पर दायर की थी कि किसी सरकारी अधिकारी पर आपराधिक कार्रवाई शुरू होने से पहले अभियोजन स्वीकृति अनिवार्य है। उनका आरोप था कि ईडी ने उनके खिलाफ संज्ञान लेने से पूर्व यह स्वीकृति नहीं ली, जिससे कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ। उन्होंने अदालत से ईडी कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को निरस्त करने की मांग की थी। हालांकि, अप्रत्याशित रूप से सुनवाई के दौरान उन्होंने याचिका वापस लेने का फैसला किया, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी।

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