JBVNL: झारखंड विद्युत आयोग के टैरिफ आदेश को लेकर जेबीवीएनएल ने किया विवाद खड़ा

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रांची। झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जेएसईआरसी) द्वारा 30 अप्रैल 2025 को जारी टैरिफ आदेश के खिलाफ जेबीवीएनएल ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। यह याचिका वित्तीय वर्ष 2023-24 के टू-अप, 2024-25 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (एपीआर) और 2025-26 की एआरआर व टैरिफ निर्धारण से संबंधित है। आयोग ने 2025-26 के लिए 6.34% बिजली दरों में वृद्धि की थी, जिसमें शहरी उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 20 पैसे और ग्रामीणों के लिए 40 पैसे बढ़ाए गए हैं।

हालांकि, जेबीवीएनएल ने 40.02% की वृद्धि प्रस्तावित करते हुए प्रति यूनिट 8 रुपये की दर मांग की थी, लेकिन आयोग ने केवल 6.85 रुपये प्रति यूनिट दर मंजूर की। इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए निगम ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।

कब है याचिका की सुनवाई ?

अब आयोग ने इस याचिका की सुनवाई 10 अक्टूबर 2025 के लिए निर्धारित की है, जिसमें जेबीवीएनएल का पक्ष सुना जाएगा। निगम का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर पुनर्विचार होता है तो उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और उपभोक्ताओं को भी पारदर्शी और न्यायसंगत टैरिफ दरें मिलेंगी। आयोग के अंतिम निर्णय के बाद बिजली दरों में संभावित बदलाव हो सकते हैं।

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