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रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में डीएसपी से एसपी पद पर प्रमोशन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के प्रोन्नति से रोक हटाने के आग्रह को नहीं माना और रोक बरकरार रखा। अदालत ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तिथि निर्धारित की।
सरकार की ओर से विशेष आग्रह पर इस मामले की सुनवाई हुई। सरकार ने अदालत से प्रोन्नति और इसकी प्रक्रिया से रोक हटाने का आग्रह किया गया, लेकिन अदालत ने इस आग्रह को नहीं माना। हाईकोर्ट ने 26 मार्च को प्रोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाई थी।
IPS Promotion: ‘सरकार की प्रमोशन वाली सूची गलत’
इस संबंध में रजतमणि बाखला एवं अन्य ने याचिका दायर की है। प्रार्थियों के अधिवक्ता आकाशदीप और विक्रम सिन्हा ने अदालत को बताया कि सरकार ने डीएसपी पद पर तैनात नौ अधिकारियों को एसपी में प्रोन्नति देने के लिए सूची भेजी है। यह सूची गलत है।
IPS Promotion: लिस्ट में क्या है दिक्कत?
सूची में तीन डीएसपी शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर, मुकेश महतो का भी नाम शामिल है। इन तीनों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है और सीबीआई ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है।
दागी डीएसपी का नाम प्रोन्नति के लिए सरकार ने भेजा है, जबकि जिन अधिकारियों पर कोई आरोप नहीं है, उनका नाम प्रोन्नति के लिए नहीं भेजा गया है।
नियम के तहत जिस अधिकारी पर आपराधिक मामला चल रहा है, उसका नाम प्रोन्नति के लिए नहीं भेजा जा सकता है। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया था।
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