हाईकोर्ट का निर्देश: 6 माह में बसायें मोरहाबादी के दुकानदारों को

IDTV Indradhanush
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दुकानदारों ने मोरहाबादी में मनाया जश्न

रांची। हाईकोर्ट ने मोरहाबादी के दुकानदारों को 6 माह में बसाने का निर्देश दिया है। जस्टिस राजेश शंकर कि अदालत ने रोशन कुमार एंड अदर  वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड मामले मे मोरहाबादी के फुटपाथ  दुकानदारों के पक्ष मे फैसला सुनाया।

कोर्ट ने  6 महीनों के अंदर वेंडर मार्केट बनाकर उसमे जगह देने का निर्देश दिया है।

कोर्ट का आदेश आते ही  मोरहाबादी मैदान मे दुकानदारो ने जश्न मनाया। रंग गुलाल लगाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। आतिशबाजी भी की गयी। दुकानदारों ने नेता कुमार रोशन का आभार व्यक्त किया। मौके पर यह निर्णय भी लिया गया कि आगामी  रविवार को 1 बजे तक मोरहाबादी मे दुकाने बंद रहेंगी एवं सभी दुकानदार संघ द्वारा आयोजित विजय जुलुस मे भाग लेंगे एवं खुशियां मनाएंगे। विजय जुलूस मोरहाबादी मैदान से शुरु होकर अलबर्ट एक्का चौक तक जायेगा।         

   बता दें कि 27 जनवरी 2022 को मोरहाबादी में  एक हत्या हो गयी थी। इसके बाद सभी दुकानदारों को यहां से हटा दिया गया था। पहले तो दुकानदारों ने आंदोलन किया। फिर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कुमार रोशन ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। रोज कमाने खाने वालों को इंसाफ मिला है।

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