Land scam case:
रांची। सेना की कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस केस को जस्टिस अंबुज नाथ की बेंच से हटाकर दूसरी सक्षम बेंच में ट्रांसफर कर दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान छवि रंजन की ओर से यह दलील दी गई कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में अभियोजन स्वीकृति (Prosecution Sanction) प्राप्त नहीं की गई है, जबकि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत यह प्रक्रिया अनिवार्य है।
बचाव पक्ष ने कहा:
बचाव पक्ष ने कहा कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। बिना अनुमति के ईडी द्वारा की गई कार्रवाई कानून का उल्लंघन है, इसलिए ईडी कोर्ट के संज्ञान आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।अदालत को बताया गया कि इसी मामले से जुड़े कुछ केसों की सुनवाई पहले से ही अन्य कोर्ट में चल रही है। इस आधार पर केस को दूसरी बेंच में स्थानांतरित कर दिया गया।
क्या है मामला?
छवि रंजन पर आरोप है कि उन्होंने रांची के बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली जमीन की अवैध खरीद-बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटाले का मामला दर्ज किया है। अब अगली सुनवाई नई बेंच में होगी, जहां अभियोजन स्वीकृति से जुड़े कानूनी पहलुओं पर भी बहस जारी रहेगी।
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