रांची। रांची पुलिस द्वारा ईडी के अफसरों को 41ए के तहत दिए गए नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ST-SC एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी की जांच के लिए रांची पुलिस ने ईडी के अधिकारियों के साथ-साथ कुछ मीडिया संस्थानों को भी नोटिस भेजा था।
मामले को लेकर अपर निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा सहित अन्य अधिकारियों को समन जारी किया गया है।
इन्हें 21 मार्च को यानी कि आज 11 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। अब झारखंड हाईकोर्ट ने इस नोटिस पर रोक लगा दी है।
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