हाईकोर्ट का निर्देश-पूरा हो खरकई डैम का काम

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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने निर्दश दिया है कि खरकई डैम का निर्माण पूरा किया जाना चाहिए।

बुधवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरायकेला के खरकई डैम को लेकर यह विशेष टिप्पणी की।

कोर्ट ने कहा कि जिस डैम के निर्माण के ऊपर अब तक 6100 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, उसको पूरा किया जाना चाहिए।

संतोष कुमार सोनी के द्वारा यह जनहित याचिका दायर की गई है। इस दौरान भू राजस्व विभाग के सचिव भी उपस्थित थे।

कोर्ट ने भू राजस्व सचिव को शपथ पत्र देकर यह बताने को कहा कि अभी इस प्रोजेक्ट के लिए और कितने जमीन का अधिग्रहण बाकी है।

साथ ही निर्माण की कितनी राशि बची हुई है। सुनवाई के दौरान जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि जमीन अधिग्रहण का काम स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के कारण अटका हुआ है।

इस पर कोर्ट ने कहा कि आपस में मिलजुल कर इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। इतनी राशि खर्च होने के बाद इसे आधे पर नहीं रोका जाना चाहिए। मामले पर अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।

बताते चलें कि खरकई डैम परियोजना काफी पुरानी है। 1978 में एकीकृत बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के बीच समझौते के बाद खरकई डैम प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, लेकिन 2020 में राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अचानक बंद कर दिया।

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