JSSC paper leak: हाईकोर्ट का निर्देश- SP रैंक के अधिकारी से कराई जाए JSSC पेपर लीक रिपोर्ट की जांच

Juli Gupta
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JSSC paper leak:

रांची। कथित JSSC पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सीआईडी द्वारा अब तक प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जांच एक SP रैंक के अधिकारी द्वारा कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि इस गंभीर और संवेदनशील मामले की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी से नहीं कराई जा सकती।

रिपोर्ट की जांच के लिए 15 दिन का समयः

अदालत ने 15 दिन के भीतर नए जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। वहीं, परीक्षा में असफल छात्रों की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया।

सीबीआइ जांच की मांग खारिजः

अदालत ने कहा कि वर्तमान में सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है, और यह एक विश्वसनीय एजेंसी है, इसलिए जांच को जारी रहने दिया जाए। साथ ही, उन अभ्यर्थियों की ओर से भी पक्ष रखा गया जिनका दस्तावेज़ सत्यापन पूरा हो चुका है। इस पर कोर्ट ने कहा कि उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर 2025 को निर्धारित की है।

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