High Court:
रांची। झारखंड हाइकोर्ट में राजधानी रांची की सहायक सड़कों की मरम्मत को लेकर अधिवक्ता शुभम काटारूका की जनहित याचिका की बुधवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार एवं रांची नगर निगम को निर्देश दिया कि व प्रार्थी द्वारा रांची के बदहाल सड़कों की दी गयी सूची के आधार पर इन सड़कों को दुरूस्त करने को लेकर उठाये गये कदम पर जवाब दाखिल करें। इसकी अगली सुनवाई पांच मई को होगी।
High Court: सहायक सड़कों को सुधारने के लिए क्या हुआ प्रयास
सुनवाई के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता शुभम की ओर से अदालत को बताया गया कि उनकी ओर से रांची शहर की सहायक सड़कों की जो सूची दी गयी थी, उसकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये उस पर कोई जवाब नहीं आया है। सरकार ने अपने शपथ पत्र में रांची की कुछ मुख्य सड़कों को दुरूस्त करने की बात कही है। इसमें खराब सड़कों लेक रोड़, लालजी हीरजी रोड़, लालपुर-कोकर रोड़ सहित अन्य के मरम्मत पर सरकार चुप है।
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सरकार को इन बदहाल सड़कों की स्थिति पर अपना जवाब दाखिल किया जाना चाहिए था। प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि रांची की मुख्य सड़कों को छोड़कर सभी सहायक सड़कों की हालत खराब है। खासकर बड़ा तालाब के चारों ओर की सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं। इस रूट से मरीज को लेकर एंबुलेंस को आने में काफी परेशानी होती है।
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