खुले में मांस-मछली की दुकानों पर हाईकोर्ट सख्त

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रांची। रांची समेत राज्य में मीट शॉप विक्रेताओं द्वारा दुकान के बाहर कटे हुए बकरा एवं मुर्गियों को खुले में प्रदर्शित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सभी जिलों के एसपी और एसएसपी को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए उनसे पूछा है कि कोर्ट के पिछले आदेश के आलोक में अवैध रूप से संचालित मीट शॉप दुकानों पर क्या कार्रवाई हुई।

मौखिक रूप से कोर्ट ने कहा कि रांची शहर में मीट दुकानों पर अभी भी खुले में बकरा एवं मुर्गों का खुले प्रदर्शन जारी है।

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