रांची। ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराने के मामले में हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाब मांगा है।
इस संबंध में ईडी की ओर से याचिका दायर कर मामले की सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का आग्रह किया गया है।
क्या है याचिका में:
याचिका में कहा गया है कि गोंदा थाने की पुलिस ईडी के अफसरों को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एडवोकेट एके दास और सौरभ कुमार ने पैरवी की।
उन्होंने फिर दोहराया कि इस मामले की किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए, ताकि सच सामने आ सके। इसके बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन को अगली सुनवाई 20 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
हेमंत सोरेन ने गोंदा थाने में दर्ज कराया है केसः
इसी साल 29 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर छापेमारी की थी। इसके बाद हेमंत की ओर से गोंदा थाने में एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें ईडी अधिकारियों पर उनके समुदाय को परेशान और बदनाम करने का आरोप लगाया गया था।
इस मामले में हाईकोर्ट ने गोंदा थाने की ओर से अधिकारियों को नोटिस भेजने पर रोक लगा दी थी। कहा था कि अगले आदेश तक पुलिस अधिकारियों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है। साथ ही उन पर किसी तरह की पीड़क कार्रवाई करने पर भी रोक लगा दी थी।
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