High Court: 4 साल में जमीन की नहीं हुई मापी, हाईकोर्ट में याचिका दायर [Land has not been measured in 4 years, petition filed in High Court]

1 Min Read

High Court:

रांची। राज्य सरकार चार साल में पांच एकड़ जमीन की मापी नहीं करा सकी। जमीन की मापी कराने के लिए भू-राजस्व विभाग और जिला प्रशासन के बीच वर्ष 2021 से पत्राचार हो रहा है। लेकिन, जमीन की मापी नहीं हो पा रही है।

High Court:

आर्यभट्ट आवास सहयोग समिति के नाम पर म्यूटेशन है। लगान रसीद भी कट रहा है, लेकिन जमीन पर किसी और का कब्जा हो चुका है।
जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने जमीन की जालसाजी रोकने के लिए एसओपी बनाने का आदेश दिया था। एसओपी बना, लेकिन जालसाजी कम नहीं हुई। इस बीच मापी में नाकाम होने के बाद आर्यभट्ट समिति ने थक हार कर अपनी 5 एकड़ जमीन की मापी कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

इसे भी पढ़ें

Jharkhand High Court: विष्णु अग्रवाल की कंपनी को 167 करोड़ वापस करने का आदेश

Share This Article
Exit mobile version