सहायक शिक्षक नियुक्ति के रिजल्ट पर हाईकोर्ट की रोक [High Court ban on the result of assistant teacher appointment]

IDTV Indradhanush
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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। कृष्ण कुमार हलदर की ओर से राज्य में 26000 सहायक शिक्षकों (आचार्य) की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।

सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक अदालत अपना फ़ैसला नहीं सुनाता रिजल्ट जारी नहीं किया जाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई।

इस बिंदु पर दी गई है चुनौतीः

सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश आया है।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम कुमार मिश्रा, शिवम उत्कर्ष सहाय और कुमार पवन ने बहस की। JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने पक्ष रखा।

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