रांची। राज्य भर के वकीलों को स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को यह बताने को कहा कि झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति (ट्रस्टी कमिटी) को 9 करोड़ रुपये का स्वीकृति अनुदान कब जारी किया जायेगा।
अदालत अब इस मामले में 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। इस जनहित याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, झारखंड स्टेट बार काउंसिल और राज्य सरकार भी पक्षकार हैं।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता मोहम्मद शादाब ने याचिका दायर कर यह आग्रह किया है कि स्टांप ड्यूटी से मिलने वाले वेलफेयर फंड का उपयोग वकीलों को दिए जाने वाले पेंशन, डेथ क्लेम एवं स्टाइपेंड के अलावा बीमा कराने में किया जाये।
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