रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर के पूर्व डीसी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और उन्हें चुनावी कार्यों से अलग रखने के आदेश के खिलाफ दायर अपील याचिका स्वीकार कर ली है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश के खिलाफ आईएएस मंजूनाथ भजंत्री के मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर अपील याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सोमवार को हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। ईसीआई की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने पक्ष रखा।
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