Hemant Soren ED case:
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज की गई शिकायत वाद (कंप्लेन केस) के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट के CJM द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती दी थी। इस याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ED को निर्देश दिया कि वह याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को भी आदेश दिया कि 12 दिसंबर 2025 को होने वाली सुनवाई को स्थगित रखा जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच और सभी पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा, दीपांकर रॉय और अधिवक्ता श्रेय मिश्रा बहस के लिए उपस्थित थे। सुनवाई में मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि CJM द्वारा ED की शिकायत पर संज्ञान लेने में प्रक्रियागत त्रुटियां हुई हैं, जिसे अदालत द्वारा समीक्षा की आवश्यकता है।
इस याचिका के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ED समन और शिकायत वाद की प्रक्रिया निष्पक्ष और कानूनी रूप से सही तरीके से हो। अदालत ने सुनवाई को स्थगित करते हुए ED को जवाब दाखिल करने का समय दिया है, जिसके बाद आगे की तारीख पर इस मामले में निर्णय लिया जाएगा। यह मामला राजनीतिक और कानूनी रूप से काफी संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि इसमें राज्य के मुख्यमंत्री की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की गई शिकायत पर सीधे चुनौती पेश की गई है।

