पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश बरकरार
दिल्ली, एजेंसियां। हाईकोर्ट में लोकपाल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 16 अप्रैल 2025 को सुनवाई होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकपाल के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रूख करते हुए याचिका दाखिल की है। पिछली सुनवाइयों में अदालत ने जांच एजेंसी को प्रार्थी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को फिलहाल बरकरार रखा गया है।
4 दिसंबर को हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में प्रार्थी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश अगली सुनवाई तक जारी रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव नरूला की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।
डॉ निशिकांत दुबे ने 2020 में लोकपाल के समक्ष शिबू सोरेन व उनके परिवार के खिलाफ दर्ज करायी थी शिकायतवाद
दरअसल गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने 2020 में लोकपाल के समक्ष शिकायतवाद दर्ज करायी थी। डॉ निशिकांत दुबे ने राज्यसभा सांसद व झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन व उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था।
लोकपाल ने 22 फरवरी 2024 को आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ दाखिल शिकायत पर फैसला सुनाते हुए सीबीआई को जल्द से जल्द जांच करने का आदेश दिया था। लोकपाल ने सीबीआई को इस मामले की प्रारंभिक जांच छह महीने के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया था।
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