रांची। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में पूर्व सीएम मधु कोड़ा की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।
यह मामला आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स विभाग से जवाब तलब किया गया।
वही, सीआईडी पटना में चल रहे अपील में फाइनल आर्डर जारी करने पर रोक लगा दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी।
आय से अधिक संपत्ति मामले में मधु कोड़ा पर जो केस चल रहा है, उसमें जो गवाही हुई है उन गवाहों से क्रॉस एग्जामिन करने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई थी।
पूर्व में हाईकोर्ट ने उन्हें क्रॉस एग्जामिन के लिए आदेश दिया था। लेकिन बाद में उन्हें कुछ क्रॉस एग्जामिन करने दिया गया और कुछ में बंद कर दिया।
पूरा क्रॉस एग्जामिन नहीं होने पर मधु कोड़ा की ओर से हाईकोर्ट में अवमाननावाद याचिका दायर की गई है। कोर्ट को बताया गया कि पूर्व में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन उन्हें पूरा क्रॉस एग्जामिन नहीं करने दिया गया।
वहीं इनकम टैक्स के ओर से बताया गया कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर दिया गया है। जिस पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि यह अवमानना का मामला है।
इसलिए आप लिखित जवाब अदालत में शपथ पत्र के माध्यम से दीजिए। प्रार्थी को भी कहा कि किस-किस का क्रॉस एग्जामिन नहीं हुआ है, इसकी सूची अदालत में पेश करने को कहा गया है।
मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
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