Hazaribagh Barhi curfew:
हजारीबाग। हजारीबाग जिले के बरही अनुमंडल में झारखंड माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। बरही अनुमंडल दंडाधिकारी जोहन टुडू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए यह प्रतिबंध लगाए हैं। यह निषेधाज्ञा 2 फरवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक, या परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।
प्रशासन के अनुसार
प्रशासन के अनुसार, परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास भीड़ जुटने, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों और अव्यवस्था की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। आदेश के तहत किसी भी परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों और परीक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी।
इसके साथ ही इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार या आग्नेयास्त्र के प्रदर्शन, परिवहन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, यह नियम ड्यूटी पर तैनात पुलिस और सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में केवल प्रवेश पत्र और आवश्यक लेखन सामग्री ले जाने की अनुमति दी गई है। मोबाइल फोन, बैग, टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, स्मार्ट पेन या अन्य किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन के अंदर ले जाना सख्त रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश में क्या कहा गया है?
आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक और वीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों की विधिवत जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। हालांकि, यह आदेश शादी-विवाह, बारात, सामाजिक संस्कारों और शवयात्रा जैसी आवश्यक गतिविधियों पर लागू नहीं होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।








