रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने 29 जनवरी को हजारीबाग उपायुक्त, नगर आयुक्त एवं एसडीएम को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में गुरुवार को हजारीबाग के बिंदेश्वरी पथ स्थित शैलेंद्र कुमार गुप्ता की रैयती जमीन पर हजारीबाग नगर निगम द्वारा नाली बनाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
आरोप है कि शैलेंद्र कुमार गुप्ता की जमीन का बिना अधिग्रहण किए उस पर हजारीबाग नगर निगम द्वारा नाली बना दिया गया है। प्रार्थी ने नाली बनाए जाने के हजारीबाग नगर आयुक्त के आदेश को चुनौती दी है।
इससे पूर्व की सुनवाई के दौरान हजारीबाग के उपायुक्त एवं एसडीएम ने हस्तक्षेप याचिका (आईए) दायर कर उस दिन कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें उपस्थित होने पर छूट देने और अगली सुबह में उपस्थित रहने का आग्रह किया था।
इस आईए को कोर्ट ने मंजूर करते हुए इन्हें 29 जनवरी को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। उस दिन तीनों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया। बता दे कि प्रार्थी के हजारीबाग स्थित बिंदेश्वरी पथ पर नगर आयुक्त की ओर से नाली बनाने का विरोध करने पर प्रार्थी शैलेंद्र कुमार एवं उसके भाई सुशील कुमार गुप्ता के खिलाफ 17 अगस्त 2022 को हजारीबाग सदर में कांड संख्या 293/2022 दर्ज की गई थी।
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