राजधानी के ऑटो चालकों के लिए गाइडलाइन जारी

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वर्दी और नेम प्लेट अनिवार्य

रांची। राजधानी रांची में ऑटो चालकों के लिए गाइड लाइन जारी हो गई है। इसके साथ ही ऑटो चालकों के लिए वर्दी और नेम प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है।

अब बिना वर्दी और नेम प्लेट के ऑटो चलाने वालों पर जुर्माना लगेगा। अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने इसे सख्ती से लागू करने का निर्दश दिया है।

वर्दी के बिना ऑटो चलाने वाले चालकों पर 500 जुर्माना के साथ लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। रांची ट्रैफिक पुलिस ने सभी चालकों से तय वर्दी और उसमें नेम प्लेट लगाकर ही ऑटो चलाने का निर्देश दिया है।

इससे संबंधित आदेश गुरुवार ट्रैफिक एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने जारी किया है।

थानेदारों को दिया गया निर्देश

ट्रैफिक एसपी की ओर से जारी आदेश में एसएसपी के निर्देश का हवाला दिया गया है। ट्रैफिक एसपी ने गोंदा, जगन्नाथपुर, कोतलवाली और लालपुर यातायात थाना के थानेदारों को निर्देश दिया है कि वे यातायात नियमों से ऑटो चालकों को अवगत कराएं।

इसके लिए अभियान चलाएं। पहले चरण में ऑटो चालकों को दाहिनी तरफ रॉड समेत अन्य आदेशों के बारे में बताएं।

उन आदेशों का पालन कराएं। चालक आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई करें।

रेट चार्ट लगाना अनिवार्य

अब सभी चालकों को ऑटो में रेट चार्ट लगाना होगा। ट्रैफिक एसपी ने कहा कि भाड़ा तालिका को ऑटो के सामने वाले शीशे पर लगाना जरूरी है।

ट्रैफिक एसपी ने यात्रियों से अपील की है कि वे निर्धारित दर से अधिक भाड़ा का भुगतान किसी भी हाल में नहीं करें। अधिक किराया लेनेवालों की शिकायत करें।

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