Government Approvel: झारखंड में अब पुलिस में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण, सरकार ने दी मंजूरी [Now 33% reservation for women in police in Jharkhand, government approves]

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रांची। झारखंड सरकार ने महिलाओं के आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में पुलिस बहाली में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब गृह विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।

झारखंड में अब पुलिस, उत्पाद विभाग, कक्षपाल, गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही की भर्ती संयुक्त भर्ती नियमावली के जरिए होगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली-2025 में कई प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत अब झारखंड में पुलिस बहाली में आरक्षित और अनारक्षित कोटे के 33 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। हेमंत सोरेन कैबिनेट की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।

Government Approvel: महिलाओं को मिलेगा नियुक्ति का लाभ

आने वाले समय में नियुक्ति में महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में जिक्र है कि झारखंड पुलिस के अंतर्गत स्वीकृत जिला स्तरीय पद, जैप, एसआईएसएफ के अंतर्गत पुलिस के पद राज्य स्तरीय कोटि में होंगे। जिला स्तरीय रोस्टर और राज्य स्तरीय रोस्टर का पालन किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार अलग से संकल्प, आदेश या अधिनियम बनाकर आरक्षण का लाभ देगी।

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इससे पुलिस विभाग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। झारखंड सरकार की आरक्षी संयुक्त भर्ती नियमावली के तहत कुल रिक्तियों में से 50 प्रतिशत पद होमगार्ड प्रशिक्षित जवानों के लिए आरक्षित रहेंगे। 10 प्रतिशत रिक्तियां सहायक पुलिस के लिए भी आरक्षित रहेंगी। इस श्रेणी में सहायक पुलिस उपलब्ध न होने पर गैर सहायक पुलिस से रिक्ति भरी जाएगी। ऐसे में आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

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