ED ने JSW को 4025 करोड़ रुपये की संपत्ति लौटायी [ED returns assets worth Rs 4025 crore to JSW]

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रांची। ईडी ने जेएसडब्ल्यू को 4025 करोड़ रुपये की संपत्ति लौटा दी है, जो दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत पूर्ववर्ती भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड की संपत्तियों के लिए एक सफल समाधान आवेदक थी। ईडी ने यह जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद ईडी ने लौटायी संपत्तिः

एजेंसी के पोस्ट के अनुसार, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 5 के तहत इन संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था, क्योंकि पूर्ववर्ती प्रमोटरों ने बैंकों को धोखा देकर निजी निवेश के लिए बैंक के धन का दुरुपयोग किया था।

11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद संपत्ति लौटा दी गयी। यह बहाली पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत नियम 3ए के साथ जोड़ी गयी, जो यह निर्धारित करता है कि मुकदमा लंबित रहने तक संपत्ति को बहाल किया जा सकता है।

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