Drink and drive punishment: शराब पीकर गाड़ी चलाई, तो जायेंगे जेल, 10,000 जुर्माना भी

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Drink and drive punishment

रांची। नया साल आनेवाला है। झारखंडवासी भी पिकनिक के मूड में दिख रहे हैं। पार्क और अन्य पर्यटन स्थलों पर भीड़ जुटने लगी है। इस बीच कानून व्यवस्था बनाये रखने को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। उधर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के नियम तोड़ने वालों के लिए सख्त रेगुलेशन लागू कर दिया है। अलग-अलग ट्रैफिक नियमों के तोड़े जाने पर जुर्माने की रकम बढ़ा दी है। ट्रैफिक पुलिस राज्य में यातायात नियमों के सख्ती से पालन कराने की मूड में है।

ड्रंक एंड ड्राइव-जेल +10,000 जुर्माना

नये नियमों के मुताबिक ड्रंक एंड ड्राइव यानी शराब पीकर गाड़ी चलाना अब काफी महंगा पड़नेवाला है। ड्रंक एंड ड्राइव करनेवाले अब सीधे जेल जायेंगे। साथ ही उन्हें 10 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा।

ट्रिपल राइड की, तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा सस्पेंड

इसके साथ ही दो पहिया वाहनों पर ट्रिपल राइड करने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जायेगा। साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा।

बिना हेलमेट

बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने पर 1000 रुपये के जुर्माने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जायेगा।
इसके अलावा कार में बिना सीट बेल्ट सवारी करने पर 1000 रुपये जुर्माना, ओवर स्पीड गाड़ी ड्राइव करने पर 1000 से 2000 रुपये तक जुर्माना और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 5000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर भी 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। बिना आरसी के ड्राइव करने पर 3 से 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही, बिना इश्योरेंस के गाड़ी ड्राइव करने पर पहली बार 2000 रुपये का फाइन और इसे दुहराने पर 4000 रुपये के फाइन का प्रावधान किया गया है।

इसलिए यदि नये साल की मस्ती करने जा रहे हैं, तो यातायात नियमों को याद रखें और इनका पालन जरूर करें।

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