भीड़भाड़ वाले इलाकों मे ऑटो और ई रिक्शा को परमिट न देः हाईकोर्ट [Do not give permits to autos and e-rickshaws in crowded areas: High Court]

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रांची। झारखंड हाईकोर्ट में रांची में ऑटो चालकों के लिए नियम बनाने और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि कोर्ट के निर्देश के बाद 20 जून से लेकर 1 जुलाई तक विशेष अभियान चलाकर 18 हजार से ज्यादा दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहनों का चालान काटा गया है।

वहीं पिछले एक सप्ताह में बिना परमिट के चल रहे 156 ई-रिक्शा और 5 ऑटो को भी जब्त किया गया।

जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह सुझाव दिया कि वैसे रूट में ई-रिक्शा को परमिट न दिया जाए, जहां प्रतिदिन जाम की समस्या रहती है।

इसके साथ ही अदालत ने ट्रैफिक पोस्ट पर वॉशरूम की व्यवस्था करने का निर्देश सरकार को दिया है, ताकि ड्यूटी के वक़्त ट्रैफिक कर्मियों को परेशानी ना हो।

अब अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

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