DACP benefits Jharkhand doctors:
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के मेडिकल अधिकारियों के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (DACP) योजना का लाभ केवल उन डॉक्टरों तक सीमित नहीं रहेगा जिन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी, बल्कि समान पद और कैडर के सभी योग्य अधिकारियों को यह लाभ मिलेगा।
जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने स्पष्ट किया कि जब किसी नीति की कट-ऑफ डेट अदालत द्वारा गलत घोषित की जाती है, तो उसका प्रभाव केवल याचिकाकर्ताओं पर नहीं बल्कि उस नीति के दायरे में आने वाले सभी अधिकारियों पर समान रूप से लागू होता है। मामला DACP योजना की कट-ऑफ डेट बदलने से जुड़ा था, जिससे डॉक्टरों के प्रमोशन और वेतन प्रभावित हुए थे। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि सभी समान रूप से स्थित मेडिकल अधिकारियों को आठ सप्ताह के भीतर DACP के तहत लाभ और बकाया राशि दी जाए। इस फैसले से सैकड़ों डॉक्टरों को बड़ी राहत मिली है।







