Cyber ​​fraud:झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: साइबर ठगी पीड़ितों को बिना FIR के मिलेंगे पैसे [Jharkhand High Court’s big decision: Cyber ​​fraud victims will get money without FIR]

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रांची। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर अब साइबर ठगी के शिकार लोगों को बिना FIR दर्ज कराए भी ठगे गए पैसे वापस मिल सकेंगे। DGP अनुराग गुप्ता ने सभी जिलों के SP को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। पीड़ितों को अदालत में एक फॉर्म के जरिए आवेदन देना होगा, जिसमें बैंक खाते, शिकायत नंबर (1930) और फ्रीज की गई राशि की जानकारी देनी होगी। यह फैसला उन हजारों लोगों के लिए राहत है जो शिकायत के बावजूद केस दर्ज नहीं करा पाते।

Cyber ​​fraud:रजिस्ट्रार जनरल मनोज की ओर से डीजीपी को भेजा गया पत्र:

बता दें कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनोज की ओर से डीजीपी को पत्र भेजा गया था। इसके अलावा जिलों के प्रधान न्यायायुक्त और झालसा को भी पत्र लिखा गया था। पत्र में था कि हाईकोर्ट का निर्देश है कि साइबर अपराध के जरिए लूटे गए पैसे तत्काल पीड़ित को दिलाने का काम किया जाए। अगर किसी मामले में पीड़ित ने केस दर्ज नहीं किया है। तब उसे पैसे वापस दिलाने की कार्रवाई की जाएगी।

Cyber ​​fraud:बिना FIR दर्ज कराये भी पीड़ित को ऐसे मिलेंगे पैसे:

बिना केस दर्ज कराये भी पैसे वापस लौटाने के लिए अदालत में आवेदन कैसे करना होगा, तो यह भी हम आपको बता देते हैं। जानकारी के अनुसार, इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल द्वारा एक फॉरमेट तैयार कर उपलब्ध कराया गया। इसमें पीड़ित और उनके एकाउंट नंबर के बारे में जानकारी देनी होगी। इसके अलावा यह भी बताना होगा कि पीड़ित द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1930 में शिकायत की गई थी। उनका पैसा बैंक खाते में फ्रीज किया गया है और इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है।

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