CM Hemant Soren: अब सीएम हेमंत को कोर्ट में सशरीर होना होगा उपस्थित

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CM Hemant Soren:

रांची। ईडी के समनों की उपेक्षा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर 2024 को अपने अंतरिम आदेश में मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से राहत दी थी। लेकिन, हाईकोर्ट ने मंगलवार 25 नवंबर को मुख्यमंत्री को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रायल के दौरान उपस्थित होने को कह दिया है।

एमपी-एमएलए कोर्ट ने भी राहत देने से किया था इनकारः

एमपी-एमएलए कोर्ट ने पहले मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें सशरीर उपस्थित होने की छूट देने से इंकार कर दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने लोअर कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल बार बार समन के बाद भी हेमंत सोरेन द्वारा उपस्थित नहीं को लेकर ईडी ने फरवरी 2024 में एमपी-एमएलए कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था।

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