Civil court: HEC के सीएमडी का चैंबर रांची सिविल कोर्ट के आदेश पर अटैच [HEC CMD’s chamber attached on the orders of Ranchi Civil Court]

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रांची। रांची सिविल कोर्ट के आदेश के बाद HEC के सीएमडी के चैंबर को अटैच कर दिया गया है। यह आदेश दयाचंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दिया गया है।

दयाचंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, मुजफ्फरनगर ने 2015/16 में एक करोड़ रुपये से अधिक की वेल्डिंग रॉड की आपूर्ति की थी। कोर्ट के आदेश के बाद सिविल कोर्ट के नज़ीर जिशान इक़बाल, सत्य देव कुमार, धर्मेंद्र सिंह और अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह, ओम प्रकाश रवि ने HEC का दौरा किया।

Civil court: बकाये बिल का भुगतान नहीः

यह कदम बिल का भुगतान न होने के कारण उठाया गया था। सिविल कोर्ट के अधिकारी और वकील सीएमडी के चैंबर के पास पहुंचकर अटैच की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं।

बता दें कि, दयाचंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्री मुजफ्फरनगर कंपनी को लगभग 22 लाख 83 हजार रुपया रुपया का भुगतान नहीं हुआ। चंद्र भानु कुमार की कॉमर्शियल कोर्ट के आदेश के बाद सीएमडी का चैंबर अटैच किया गया।

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