दीपक प्रकाश व समरी लाल पर एपेडेमिक एक्ट के तहत आरोप गठित

IDTV Indradhanush
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रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश और विधायक समरी लाल के खिलाफ MP-MLA कोर्ट ने आरोप गठित कर दिया है। अब इनके खिलाफ ट्रायल की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह मामला कांके के सुकुरहुरटू इलाके में किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और कांके विधायक समरी लाल समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उक्त लोगों के खिलाफ कांके थाना में कांड संख्या 141/2021 दर्ज की गई है। सांसद दीपक प्रकाश और विधायक समरी लाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 188,269,270 और एपेडेमिक एक्ट के तहत आरोप गठित किया गया है। इस केस की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अनामिका किस्कु की कोर्ट में हो रही है।

बता दें कि एपेडेमिक एक्ट साल 1887 में अंग्रेजों ने अपने शासन में बनाया था। इस दौरान मुंबई में ब्यूबॉनिक प्लेग महामारी फैली थी। उसी दौरान अंग्रेजों ने उसपर काबू पाने के लिए इस कानून को बनाया था। उस दौरान बने इस कानून के तहत तत्कालीन गवर्नर जेनरल की ओर से स्थानीय अधिकारियों को विशेष अधिकार भी दिए गये थे।

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