झारखंड: पूर्व विधायक पर हमले के मामले में भाकपा (माओवादी) के एक और उग्रवादी के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल

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नयी दिल्ली : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने झारखंड के एक पूर्व विधायक पर हमले से संबंधित मामले में एक और आरोपी के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया है। यह जानकारी शनिवार को एक आधिकारिक बयान में दी गयी है।

भाकपा (माओवादी) उग्रवादियों के हमले में पूर्व विधायक तो बाल-बाल बच गये थे, लेकिन उनके दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गयी थी।

बयान में कहा गया है कि रांची में एनआईए की एक विशेष अदालत के समक्ष शुक्रवार को दायर तीसरे पूरक आरोप-पत्र में झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के आरोपी मोने तियु उर्फ मोने दादा उर्फ मोने तियु अंगरिया पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

यह मामला चार जनवरी, 2022 को झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में झिलरुआ स्थित एक स्कूल में पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमले से संबंधित है।

एनआईए ने दिसंबर 2022 में 14 लोगों को और मई 2023 में दूसरे पूरक आरोप-पत्र में दो अन्य को आरोपित किया था।

जांच एजेंसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 30 जून, 2022 को मामले की जांच का जिम्मा संभालने वाली एनआईए की पड़ताल से पता चला कि भाकपा (माओवादी) का एक सशस्त्र उग्रवादी मोने तियु, तत्काल अपराध को अंजाम देने के लिए गठित विशेष कार्रवाई दल का हिस्सा था।

इसमें कहा गया है, ‘‘उसने और उसके सह-आरोपियों ने पूर्व विधायक के एक अंगरक्षक की सर्विस इंसास राइफल लूट ली थी और अपराध को अंजाम देने के दौरान उसकी और एक अन्य पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी।”

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