तीन राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और एक सिविल सर्जन के खिलाफ एक्शन
रांची। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही चंपाई सरकार एक्शन मोड में है। एक अंचल अधिकारी (सीओ) सहित कई अफसरों पर कार्रवाई होगी। इसकी मंजूरी सरकार ने दे दी है।
राम प्रवेश कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ सीमित बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, वलिपुर, धनबाद, सम्प्रति अंचल अधिकारी, करमाटांड, जामताड़ा के विरूद्ध झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किए जाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है।
चन्द्रशेखर सिंह, सेवानिवृत झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा, सहरसा (बिहार) के विरूद्ध झारखंड पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के तहत उनकी समूची पेंशन आजीवन रोकने का दंड अधिरोपित किए जाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है।
अवधेश कुमार पांडेय, सेवानिवृत झा०प्र०से०, तत्कालीन, नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम, धनबाद के विरूद्ध झारखंड पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के अंतर्गत उनके पेंशन से 5 प्रतिशत राशि की कटौती एक वर्ष तक करने का दंड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है।
डॉ अशोक कुमार पाठक, तत्कालीन सिविल सर्जन (बोकारो) के विरूद्ध गठित प्रपत्र ‘क’ सापेक्ष विभागीय कार्यवाही संचालित करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है।
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