Ration Card e-KYC:
रांची। केंद्र सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और फर्जीवाड़ामुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आने वाले सभी राशन कार्डधारकों के लिए अब e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य होगी। यह नई व्यवस्था 1 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू कर दी गई है।
इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य फर्जी राशन कार्ड और अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर उन्हें हटाना है, ताकि केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही सरकारी अनाज का लाभ मिल सके।
झारखंड में e-KYC की स्थिति:
राज्य में वर्तमान में 60,32,618 परिवार NFSA के तहत पंजीकृत हैं, जिनमें कुल 2.63 करोड़ लाभुक सदस्य शामिल हैं। इनमें से 2.00 करोड़ से अधिक लाभुक (76.36%) ने e-KYC प्रक्रिया पूरी कर ली है, जबकि 62 लाख से अधिक लाभुकों का सत्यापन अभी बाकी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में e-KYC नहीं कराई जाएगी, उनके राशन कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित किए जा सकते हैं।
कैसे कराएं e-KYC:
लाभार्थी यह प्रक्रिया राज्य के खाद्य विभाग की वेबसाइट, मेरा e-KYC पोर्टल, निकटतम जन सेवा केंद्र (CSC) या PDS दुकान पर पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे जागरूकता अभियान चलाकर लाभुकों को समय पर e-KYC कराने के लिए प्रेरित करें। इस कदम से “One Nation, One Ration Card” योजना को और मजबूत बनाया जाएगा, जिससे लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से से राशन प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम है।
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