गाल पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स तैनात होगी

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नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग की याचिका भी खारिज कर दी।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्रा की वैकेशनल बेंच ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। हिंसा के साथ चुनाव नहीं हो सकते। राज्य सरकार और चुनाव आयोग को सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर क्या एतराज है।
कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना आपकी जिम्मेदारी है। फोर्स कहां से आएगी, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ऐसे में आपकी याचिका तो सुनने लायक ही नहीं है। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी।

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