कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश-हनुमान जयंती पर मिलट्री लगायें

IDTV Indradhanush
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर शोभायात्रा के दौरान हिंसा के बाद ममता बनर्जी सरकार सवालों के घेरे में है। इस बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने हनुमान जयंती को लेकर ममता बनर्जी सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर बंगाल पुलिस हालात नहीं संभाल पा रही है, तो केंद्रीय बलों को तैनात किया जाये। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिस इलाके में धारा 144 लगी है, वहां से होकर जुलूस न निकले। रामनवमी पर हावड़ा के बाद हुगली में भी हिंसा हुई थी। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की थी।

सरकार से पूछा क्या है तैयारी

पश्चिम बंगाल में पिछले छह दिन से चल रही हिंसक घटनाओं पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर बंगाल पुलिस से नहीं संभलता है तो जुलूस वाले इलाकों में जरूरत पड़ने पर पैरामिलिट्री फोर्स यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की जाए। अदालत में सुनवाई के दौरान एक महिला वकील ने दलील दी कि शोभायात्रा के दौरान पथराव में उन्हें चोटें आई थीं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ममता सरकार से पूछा कि हनुमान जयंती की क्या तैयारी है? कोर्ट ने साथ ही ममता सरकार को निर्देश दिया कि जहां-जहां धारा 144 लगी हो, वहां से हनुमान जयंती का जुलूस या शोभायात्रा न निकाली जाए। कोर्ट ने जुलूस के दौरान ममता सरकार को सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।

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