बीरेन्द्र राम के सहयोगी तारा चंद को हाईकोर्ट से नहीं मिली बेल

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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने वीरेंद्र राम के सहयोगी तारा चंद को बेल देने से इनकार कर दिया है।

टेंडर घोटाला के जरिए अवैध कमाई करने और उसे अलग-अलग जगह निवेश कर मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी निलंबित इंजीनियर इन चीफ बीरेन्द्र राम के सहयोगी तारा चंद की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी।

हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने से तारा चंद को बड़ा झटका लगा है।

तारा चंद पर आरोप है कि वह वीरेंद्र राम के काले धन को विभिन्न खातों से सफेद बनाकर बीरेन्द्र राम के पारिवारिक सदस्यों के खाते में जमा करवाता था, इसके लिए वह मुकेश मित्तल का सहयोग लेता था।

बता दें कि मनी लांड्रिंग का आरोपी वीरेंद्र राम भी जेल में है।

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