रांची। बिहार के भागलपुर की युवती से मॉडलिंग के नाम पर रेप करने और लव जिहाद के आरोपी यश मॉडलिंग एजेंसी के संचालक तनवीर अख्तर को रांची सिविल कोर्ट से बेल नहीं मिली। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है।
तनवीर ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इसपर अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तनवीर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
बता दें कि रांची पुलिस ने तनवीर को 14 जून को बिहार के अररिया से गिरफ्तार किया है। वहीं, रांची पुलिस के द्वारा आरोप लगाने वाली मॉडल का आठ जून को कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया गया है। इसके अलावा मेडिकल टेस्ट भी कराया था।






