बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से राहत, पूर्व सीएम पर दिया था आपत्तिजनक बयान

1 Min Read

रांची। बाबूलाल मरांडी को एक आपत्तिजनक बयान के मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है।

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ बयानबाजी मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से राहत मिली है।

हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ अगली सुनवाई तक किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

साथ ही अदालत ने इस केस के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। बाबूलाल मरांडी पर एक यूट्यूब चैनल में दिए बयान पर आपत्ति जताते हुए 25 अगस्त 2023 को सिमडेगा थाना में कांड संख्या 104/2023 दर्ज किया गया था।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। उनकी ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और विनोद साहू ने बहस की।

इसे भी पढ़ें

नाबालिग से गैंगरेप में झालसा ने लिया संज्ञान, मदद को पहुंची टीम

Share This Article
कोई टिप्पणी नहीं