सहायक आचार्य परीक्षा: हाईकोर्ट का आदेश– 41 अभ्यर्थियों की अलग से लें परीक्षा [High Court’s order – conduct examination of 41 candidates separately]

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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को होने वाली सहायक आचार्य परीक्षा में शामिल होने के लिए दायर अमृता कुमारी और 41 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान JSSC के अध्यक्ष प्रशांत कुमार अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए।

हाईकोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि जिन 41 अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की है, उनके लिए अलग से परीक्षा ली जाए।

इसके लिए अदालत ने JSSC को 4 सप्ताह का समय दिया है। वहीं अदालत ने स्पष्ट किया कि इस याचिका का जो भी अंतिम निष्कर्ष निकलेगा, उससे उनकी नियुक्ति प्रभावित होगी।

इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एसएन पाठक की बेंच में हुई। अमृता कुमारी और अन्य की ओर से पूर्व महाधिवक्ता व हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार अधिवक्ता अपराजिता भरद्वाज ने बहस की।

उन्होंने अपनी बहस में अदालत को बताया कि संशोधित नियमावली को पूर्व के विज्ञापन में लागू नहीं किया जा सकता।

वादी मूल नियमावली की सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए इन्हें एडमिट कार्ड मिलना चाहिए और इन्हें परीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए।

बता दें कि पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्य में 26000 सहायक शिक्षकों (आचार्य) की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया में दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थी या सीटेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं।

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