रांची। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में बरियातू मौजा के सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन घोटाला मामले के आरोपी कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी है।
मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। जिसके बाद अदालत अपना आदेश सोमवार को सुनाई।
पिछली सुनवाई में ईडी की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी। जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में ईडी ने अमित कुमार अग्रवाल को 8 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था।
तब से जेल में है।आरोपियों को पुलिस पेपर सौंपा गया। पुलिस पेपर मिलने के बाद दोनों की ओर से अपने आप को निर्दोष बताते हुए आरोप मुक्त अर्जी दाखिल की है।
मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन समेत 8 आरोपी जेल में है। जबकि कारोबारी विष्णु अग्रवाल एवं दिलीप घोष जमानत पर बाहर है।
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