बिहार में सवा दो लाख शिक्षक ऐसे होंगे बहाल

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पटना। बिहार सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली का ऐलान कर दिया है। सरकार का कहना है कि नई नियमावली के आधार पर राज्य में सवा दो लाख शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति जल्द होगी। इसके अलावा थर्ड और फोर्थ ग्रेड के 50 हजार पदों पर भी बहाली की जाएगी।

क्या है नियमावली और क्या हैं शर्तें

अब शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षाएं बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा। इसके पहले राज्य में पंचायत शिक्षक, पंचायत समिति शिक्षक, जिला परिषद के शिक्षक और नगर निकाय के स्थानीय निकाय के शिक्षक हुआ करते थे।

अब जो भी नई नियुक्ति होगी वह राज्य सरकार बीपीएससी के जरिए करेगी।

•  शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बीएड/एमएड पास करना अनिवार्य है

•  आयोग की परीक्षा देने के लिए डिग्री के साथ STET या CTET में पास होना भी जरूरी है

•  कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी इस नई नियमावली के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा तीन बार परीक्षा दे सकेंगे

•  2012 से पहले नियुक्त शिक्षक, जो दक्षता परीक्षा में पास होंगे, उनके लिए फिर से पात्रता परीक्षा जरूरी नहीं होगी

•  इस परीक्षा में मेरिट लिस्ट के हिसाब से अभ्यर्थियों को चॉइस पोस्टिंग मिलेगी

•  जब टीचर राज्य के कर्मचारी बन जाएंगे तो उन्हें भी तबादले और पोस्टिंग की सहूलियत मिलने लगेगी

•  बहाली के लिए ली जाने वाली परीक्षा का पैटर्न आयोग ही तय करेगा, इसमें शिक्षा विभाग अपनी सलाह देगा

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