रांची। 2016 में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) द्वारा विज्ञापन सं. 21/2016 के तहत ली गयी स्नातक स्तरीय परीक्षा में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। योग्यता रद्द किये जाने को चुनौती देने वाली 10 याचिकाओं को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
दरअसल, डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण अयोग्य करार दिये गये अभ्यर्थियों की ओर से ये याचिकाएं दायर की गयी थीं। जिस पर हाईकोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में पक्ष और विपक्ष की बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया।
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