पूर्वी सिंहभूम के 78 प्राइवेट स्कूल को नोटिस जारी [Notice issued to 78 private schools of East Singhbhum]

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पूर्वी सिंहभूम। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के गृह जिला पूर्वी सिंहभूम में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जिला शिक्षा विभाग ने तेवर कड़े कर लिए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी व शिक्षा अधीक्षक ने 78 प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन लोगों से अलग-अलग बिंदुओं पर जवाब मांगा है।

स्कूल परिसर में नहीं होगा कोई और काम

जिला शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2017 अध्याय-2 के नियम -75 (3) के अनुसार स्कूल भवन, संरचना या परिसर का उपयोग केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए किया जाएगा और स्कूल परिसर में शिविर लगाकर किताब या अन्य सामग्री (यूनिफॉर्म-जूते) की खरीद के लिए अभिभावक या छात्र-छात्राओं को बाध्य/ प्रेरित नहीं करने से संबंधित निर्देश है। इसके बावजूद स्कूल परिसर का उपयोग किताब बेचने के लिए किया जा रहा है।

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