झारखंड में बदलेगा जमीन रजिस्ट्रेशन का नियम [Land registration rules will change in Jharkhand]

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रांची। झारखंड में जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री का नियम बदलेगा। भू-राजस्व एवं निबंधन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव पर सरकार की स्वीकृति मिलते ही इसे जल्द लागू कर दिया जायेगा। इसका उद्देश्य जमीन जायदाद के क्रेता और बिक्रेता को कथित उलझनों से निजाद दिलाना है।

ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रियाः

नयी पॉलिसी में जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री को पूरी तरह पेपर लेस किया जा रहा है। मतलब अब रजिस्ट्री के समय किसी भी व्यक्ति को डीड की हार्ड कॉपी जमा करने की बाध्यता नहीं रहेगी। कोई भी क्रेता जमीन की रजिस्री क कराने के लिए पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करेगा।

अभी क्या है प्रक्रियाः

निबंधन की वर्तमान प्रक्रिया के तहत किसी भी व्यक्ति को प्री रजिस्ट्रेशन कराने के बाद रजिस्ट्री के समय डीड की हार्ड कॉपी जमा करनी पड़ती है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस डीड को सर्टिफाइ करने के बाद संबंधित क्रेता को दे दिया जाता है। नयी पॉलिसी में डीड की हार्ड कॉपी जमा करने की बाध्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

अब पेपर लेस होगी रजिस्ट्रीः

पहले से तय प्रक्रिया के तहत अब कोई भी क्रेता प्री रजिस्ट्रेशन कराएगा। प्री रजिस्ट्रेशन के समय उसे निबंधन कार्यालय से रजिस्ट्री के लिए तिथि और समय का आवंटन हो जाएगा। फिर तय समय पर संबंधित व्यक्ति रजिस्ट्री कार्यालय जा कर जमीन अथवा किसी दूसरे जायदाद का रजिस्ट्री करा लेगा। उसे ऑन लाइन ही डीड की कॉपी भी उपलब्ध करा दी जाएगी।

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