जेपीएससी प्रथम नियुक्ति घोटाला, 10 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज [JPSC first appointment scam, anticipatory bail plea of ​​10 accused rejected]

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रांची। प्रथम झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) नियुक्ति घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हरिबंश पंडित, योगेंद्र प्रसाद, प्रवीण रोहित कुजूर, विजय कुमार समेत 10 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सभी आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया।

आज अजय सिंह बड़ाईक पर फैसलाः

कोर्ट ने अन्य आरोपी अजय सिंह बड़ाईक की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अब 28 फरवरी को अदालत अपना निर्णय सुनाएगी। वहीं, सीमा सिंह और मोहन लाल मरांडी की याचिका पर मार्च के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी।

पहले भी खारिज हो चुकी हैं याचिकाएः

इससे पहले, सीबीआई कोर्ट ने अरविंद कुमार लाल, लखीराम बास्की, संजय पांडे, अंजना दास और साधना जयपुरिया की अग्रिम जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था।

गिरफ्तारी की लटकी तलवारः
सीबीआई की विशेष अदालत ने 16 जनवरी को इस घोटाले में शामिल 47 अधिकारियों समेत 74 आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था। इसके बाद से ही सभी आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

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